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टैक्सी-मैक्सी कैब किराये को लेकर परिवहन विभाग की सख्ती, निर्धारित दरों से अधिक वसूली पर होगी कार्रवाई
टनकपुर, चम्पावत। यात्रियों की सुविधा एवं किराया व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) टनकपुर, जनपद चम्पावत द्वारा टैक्सी एवं मैक्सी कैब संचालकों तथा यात्रियों के लिए जनहित में परामर्श जारी किया गया है।
परिवहन विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणी के टैक्सी एवं मैक्सी कैब वाहनों के लिए अधिकतम किराया दरें निर्धारित की गई हैं। एआरटीओ प्रवर्तन ने सभी वाहन स्वामियों एवं चालकों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित किराया दरों का अनिवार्य रूप से पालन करें और अपने वाहनों में स्वीकृत किराया सूची (Fare Chart) स्पष्ट रूप से चस्पा करें, ताकि यात्रियों को किराये की सही जानकारी मिल सके।
विभाग ने यात्रियों से भी अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले वाहन में लगी किराया सूची का अवलोकन करें और निर्धारित दरों से अधिक किराया न दें। यदि कोई चालक अधिक किराया वसूलता है, किराया सूची प्रदर्शित नहीं करता है या किराये को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसकी शिकायत परिवहन विभाग अथवा स्थानीय पुलिस प्रशासन से की जा सकती है।
एआरटीओ प्रवर्तन ने स्पष्ट किया है कि किराया विवाद को लेकर किसी भी व्यक्ति, वाहन चालक, वाहन स्वामी अथवा यूनियन द्वारा कानून हाथ में लेना, चालक को धमकाना, प्रताड़ित करना, मारपीट करना या सार्वजनिक रूप से अपमानित करना पूरी तरह अस्वीकार्य है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग ने कहा है कि यात्रियों के हितों की सुरक्षा, सुरक्षित परिवहन व्यवस्था और पारदर्शी किराया प्रणाली सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता है।
मनोज बगोरिया
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)
टनकपुर, जनपद चम्पावत