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2025 के चुनाव पर 2026 में बड़ा प्रहार: दो जगह नाम, जिला पंचायत सदस्य की सदस्यता रद्द
चम्पावत।
जनपद की सियासत में आज बड़ा भूचाल आ गया, जब माननीय न्यायालय, चम्पावत ने 2025 में हुए जिला पंचायत चुनाव से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए जिला पंचायत सदस्य कृष्ण नंद जोशी की सदस्यता रद्द कर दी।
अदालत में प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार संबंधित सदस्य का नाम दो अलग-अलग स्थानों की मतदाता सूची में दर्ज पाया गया, जिसे निर्वाचन नियमों का गंभीर उल्लंघन माना गया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की अनियमितता जनप्रतिनिधित्व की वैधता को प्रभावित करती है, इसलिए सदस्यता रद्द की जाती है।
याचिका से फैसला तक
यह मामला मनमोहन सिंह बोहरा द्वारा दायर याचिका के माध्यम से न्यायालय तक पहुंचा। विस्तृत सुनवाई और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद अदालत ने यह ऐतिहासिक निर्णय सुनाया।
न्यायालय का सख्त रुख
अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा कि:
एक से अधिक स्थानों पर मतदाता सूची में नाम होना स्वीकार्य नहीं है
इससे उम्मीदवार की वैधता पर प्रश्न खड़ा होता है
ऐसी स्थिति में सदस्यता रद्द की जा सकती है
यह मामला मनमोहन सिंह बोहरा द्वारा दायर याचिका
के माध्यम से न्यायालय तक पहुंचा। मामले की विस्तृत सुनवाई और दस्तावेजों की गहन जांच के बाद अदालत ने यह महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया।
राजनीतिक गलियारों में हलचल
इस फैसले के बाद पूरे उत्तराखंड में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है।
अब निगाहें लोहाघाट पर टिकी हैं, जहां इसी प्रकार का एक और मामला चर्चा में है। यदि वहां भी इसी तरह के तथ्य सामने आते हैं, तो बड़ा फैसला संभव माना जा रहा है।
चुनावी प्रक्रिया पर असर
विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से भविष्य में चुनावी प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी होगी तथा मतदाता सूची की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
दो जगह वोटर लिस्ट में नाम, जिला पंचायत सदस्य की सदस्यता रद्द
2025 चुनाव पर 2026 में न्यायालय का बड़ा फैसला, चम्पावत में सियासी हलचल तेज