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दिव्यांग पेंशन योजना हुई और सरल — पात्रता मानकों में बड़ा बदलाव
सम्पादक — पुष्कर सिंह, उत्तरध्वनी
पात्रता मानकों में संशोधन से बढ़ेगा लाभार्थियों का दायरा
मा० मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड श्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा संख्या 454/2022 के तहत दिव्यांग पेंशन योजना को और सरल बनाते हुए पात्रता नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है।
संशोधित नियमों के अनुसार
जिन दिव्यांगजनों की मासिक पारिवारिक आय ₹4000/- से कम है, वे अब पेंशन के पात्र होंगे, भले ही उनके पुत्र/पौत्र की आयु 20 वर्ष या उससे अधिक क्यों न हो।
बीपीएल श्रेणी में आने वाले दिव्यांगजन भी, यदि उनके पुत्र/पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु के हैं, पेंशन योजना का लाभ उठा सकेंगे।
यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इससे अधिक संख्या में वास्तविक रूप से वंचित दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्राप्त होगा। यह मुख्यमंत्री के सामाजिक सुरक्षा संकल्प की दिशा में एक ठोस और संवेदनशील पहल मानी जा रही हैं