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अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना हेतु आवेदन आमंत्रित – 30 अगस्त तक जमा करने होंगे प्रपत्र
जिला समाज कल्याण अधिकारी रविंद्र सिंह सामंत ने जानकारी दी कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम, चंपावत द्वारा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अल्पसंख्यक वर्गों के व्यक्तियों को बैंक के माध्यम से कम ब्याज दर पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।
???? वित्तीय वर्ष 2025-26 में चंपावत जनपद के लिए 05 लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
₹20 हजार से ₹1 लाख तक – 01 लक्ष्य
₹1 लाख से ₹2 लाख तक – 01 लक्ष्य
₹2 लाख से ₹5 लाख तक – 01 लक्ष्य
₹5 लाख से ₹10 लाख तक – 02 लक्ष्य
परियोजना में 60% राशि बैंक ऋण, 25% अनुदान तथा 15% लाभार्थी का अंश रहेगा।
पात्रता शर्तें
अभ्यर्थी अल्पसंख्यक वर्ग का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आयु 18 से 55 वर्ष के बीच हो।
बीपीएल प्रमाण पत्रधारी को आय प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं।
अन्य के लिए आय सीमा – ग्रामीण/शहरी दोनों क्षेत्रों में अधिकतम ₹2.5 लाख वार्षिक।
आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करने होंगे:
अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र
राशन कार्ड
परिवार रजिस्टर की नकल
स्थायी निवास प्रमाण पत्र (दो-दो छाया प्रतियां)
दो पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन की अंतिम तिथि
इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन साधे कागज पर आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छाया प्रति सहित जिला प्रबंधक, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम कार्यालय, तहसील रोड, चंपावत में 30 अगस्त 2025 तक जमा करें।
चयन जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा, जिसकी सूचना पृथक रूप से दी जाएगी।